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हरियाणा में कर्मचारियों के लिए दीवाली धमाका, 17 अक्टूबर तक खाते में आएंगे रुपये, जानें कैसे उठाएं फायदा_deltin51

https://www.jagranimages.com/images/newimg/29092025/29_09_2025-v2_24064752.webpअग्रिम राशि के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 14 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा।





राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में सभी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आगामी त्योहारों के लिए 13 हजार रुपये अग्रिम ले सकेंगे। 17 अक्टूबर तक यह राशि मिल जाएगी। इस बार प्रदेश सरकार ने दीपावली के लिए दी जाने वाली अग्रिम राशि को एक हजार रुपये बढ़ा दिया है। वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। अग्रिम राशि के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 14 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा। अग्रिम राशि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) द्वारा स्वीकृत की जाएगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम राशि तभी मिलेगी जब कोई स्थाई सरकारी कर्मचारी जमानत दे। इसकी वसूली दस समान किस्तों में की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अग्रिम स्वीकृत करने से पहले स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति न्यूनतम दस साल तक सेवा में बना रहेगा, जब तक कि अग्रिम की कुल राशि की पूरी वसूली नहीं हो जाती।bijnaur-general,Bijnor News,forged death certificate,income certificate fraud,Jan Seva Kendra,E-Shram card,revenue officer investigation,Bijnor crime News,fake documents case,UP News, बिजनौर समाचार ,Uttar Pradesh news https://www.deltin51.com/data/attachment/forum/202509/22/105705i5ifqfh5i5khxp3r.png

अग्रिम राशि 17 अक्टूबर को या उससे पहले निकाली और वितरित की जा सकती है। कार्य प्रभारित, आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों और संविदा कर्मचारियों को अग्रिम राशि स्वीकार्य नहीं होगी। उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मूल विभाग द्वारा अग्रिम राशि नहीं दी जाएगी, जो अन्य सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्थानीय निकायों में प्रतिनियुक्ति पर हैं। यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो अग्रिम राशि केवल उनमें से एक को ही दी जाएगी।



हरियाणा सिविल सर्विस (दंड और अपील नियम 2016) के नियम सात के तहत कार्यवाही का सामना कर रहे कर्मचारियों को अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। अपात्र कर्मचारी को अग्रिम राशि स्वीकृत किए जाने की स्थिति में संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अग्रिम राशि के दुरुपयोग की स्थिति में 10 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज वसूला जाएगा।



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