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कंचनप्रीत रंधावा को सभी मुकदमों में मिली अग्रिम जमानत, शिअद प्रत्याशी की बेटी पर दर्ज हुए थे चार मुकदमे

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कंचनप्रीत रंधावा को सभी मुकदमों में मिली अग्रिम जमानत। सांकेतिक फोटो



जागरण संवाददाता, तरनतारन। विधानसभा हलका तरनतारन के उप चुनाव में शिअद प्रत्याशी प्रिंसिपल सुखविंदर कौर रंधावा की बेटी कंचनप्रीत कौर रंधावा के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों में संबंधित अदालतों ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। कंचनप्रीत कौर रंधावा के खिलाफ तरनतारन में तीन और अमृतसर (देहाती) में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुखविंदर कौर रंधावा की चुनावी मुहिम चलाने वाली उनकी बेटी कंचनप्रीत कौर रंधावा के खिलाफ थाना मजीठा में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे गैर-कानूनी ढंग से विदेश से भारत में दाखिल हुई हैं।

उनकी गिरफ्तारी कर पूछताछ करनी जरूरी है। इसी प्रकार तरनतारन उप-चुनाव के दौरान रंधावा के खिलाफ कुल तीन मुकदमें दर्ज किए गए, जिनमें से एक मुकदमा पांच नवंबर को थाना सिटी में दर्ज किया गया, जिसमें आरोप था कि पुलिस की ड्यूटी में बाधा डाली गई है। बता दें कि कंचनप्रीत कौर रंधावा ने एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करते हुए आरोप लगाया था कि सीआइए की पुलिस द्वारा बाइक की नंबर प्लेट वाली कार में बैठकर उनकी रेकी की जा रही है।

कुल मिलाकर शिअद द्वारा चुनाव आयोग को जिला पुलिस की शिकायत की गई, जिसके आधार पर तत्कालीन एसएसपी डा. रवजोत कौर ग्रेवाल को निलंबित कर दिया गया। शिअद नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों का मामला अदालतों में पहुंचा।

इस दौरान अमृतसर के एडिशनल सेशन जज पविंदर सिंह की अदालत में एडवोकेट साईं किरण प्रिंजा और एडवोकेट प्रवीण टंडन ने पेश होकर मजीठा पुलिस द्वारा दर्ज मामले को झूठा करार दिया। अदालत ने बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलों से सहमति जताते हुए कंचनप्रीत कौर रंधावा को अग्रिम जमानत देने के आदेश दिए।

इसी प्रकार तरनतारन की अदालतों द्वारा भी कंचनप्रीत कौर रंधावा को अग्रिम जमानत दे दी गई।
शिअद प्रवक्ता एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर ने दैनिक जागरण को बताया कि द्वारा दर्ज किए गए झूठे मामलों को लेकर अदालतों में पुलिस की किरकिरी हो रही है।

कलेर ने बताया कि पंजाब के डीजीपी को राष्ट्रीय चुनाव आयोग द्वारा जहां तलब किया गया है, वहीं शिअद की शिकायतों के आधार पर तरनतारन में तैनात दो डीएसपी भी बदले जा चुके हैं। कुल मिलाकर शिअद कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे पूरी तरह से झूठे साबित हो रहे है।
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