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हत्या के दोषी को तांत्रिक को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा।- सांकेतिक तस्वीर
संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये के अर्थदंड आरोपित किया। अर्थदंड न अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
आजमगढ़ जिले के कर्मराज यादव का बेटा सुनील कुमार यादव मानसिक रूप से बीमार रहता था। स्वजन उसका इलाज करा रहे थे। एक वर्ष से जैतपुर के पर्वतपुर गांव का रमजीत से उसका झाड़-फूंक व पूजा पाठ करा रहे थे। बाबा कई बार उसके घर भी गया। पूजा पाठ के दौरान रुपया कम देने पर बाबा नाराज हो गया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कहा कि भवानी नाराज होंगी तो लड़के की बलि ले लेंगी। गत 20 जनवरी 2011 को बाबा उसके लड़के को फोन करके कहा कि पूजा का सामान अपनी पत्नी के साथ लेकर आओ नहीं तो तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तत्समय उसकी तबीयत भी कुछ खराब थी। वह पूजा का सामान लेकर अपनी पत्नी के साथ बाबा के घर पहुंचा। बाबा उनको लेकर तालाब पर गए और पूजा पाठ करने लगे।
रात्रि में बाबा ने सुनील के पिता को फोन किया कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। गाड़ी लेकर आओ और इसे ले जाओ। सुबह सब लोग पहुंचे तो बाबा के घर के पीछे सुनील की लाश पड़ी मिली। मृतक के पिता कर्मराज यादव की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित तांत्रिक के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोपित तांत्रिक के खिलाफ हत्या की धारा में आरोप पत्र प्रेषित किया।
न्यायालय पर सत्र परीक्षण के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविंद श्रीवास्तव ने गवाहों को न्यायालय में पेश करते हुए अभियुक्त को सजा दिए जाने का पक्ष रखा। सुनवाई के उपरांत न्यायाधीश ने तांत्रिक पर हत्या का दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।
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