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CBI न्यायालय ने खारिज किया प्रार्थना पत्र।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। Bank Fraud मामले में सीबीआई न्यायालय ने सतपाल सिंह का उन्मोचन प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। इस मामले में केनरा बैंक के उप महाप्रबंधक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ था। लगभग 26 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक से धोखाधड़ी का आरोप था। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जांच में पाया गया कि सतपाल सिंह गुरु कृपा एंटरप्राइजेज नामक फर्म का साझेदार होते हुए अन्य संबंधित कंपनियों के साथ मिलकर षडयंत्र करने का आरोप है। सतपाल सिंह ने अपनी अर्जी में बताया कि कि वह इस्पात और इस्पात सेक्शन का व्यापार करता है। उसका कार्य विभिन्न कारखानों को कच्चा माल उपलब्ध कराना है।
कंपनी के खिलाफ जारी थे 13 ऋण पत्र
जिस कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज है उसने उसके पक्ष में 13 ऋण पत्र जारी कराए थे। जिनके माध्यम से इस्पात सामग्री खरीदी गई थी। उसने सामग्री विधिवत खरीदी और संबंधित कंपनी को उपलब्ध कराई। सीबीआई ने आपत्ति दर्ज करते हुए स्पष्ट किया कि अभियुक्त के सभी दावे गलत हैं। न्यायालय ने दस्तावेजों के साक्ष्य का अवलोकन करते हुए अभियुक्त का उन्मोचन प्रार्थना पत्र निराधार पाया। उन्मोचन पत्र को खारिज कर दिया। |
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