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झारखंड में कोल्ड्रिफ के साथ-साथ रेसपीफ्रेश तथा रीलाइफ कफ सिरप पर प्रतिबंध।
राज्य ब्यूरो, रांची। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में कफ सिरप के इस्तेमाल करने से कुछ बच्चों की मौत होने के बाद झारखंड में भी कोल्ड्रिफ के अलावा रेसपीफ्रेश तथा रीलाइफ कफ सीरप पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अब प्रदेश में इन तीनों कफ सिरप का क्रय या बिक्रय नहीं होगा। राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय ने इसे लेकर सोमवार को दो आदेश जारी किए।
इस संबंध में राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय द्वारा सभी सिविल सर्जनों, मेडिकल कालेजों, केंद्रीय अस्पतालों, निजी अस्पतालों, चिकित्सकों, खुदरा एवं थोक दवा विक्रेताओं के अलावा ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को पत्र लिखा गया है।
जनहित में इन दवाओं के क्रय-बिक्रय नहीं करने का अनुरोध
निदेशालय ने तीनों कफ सीरप पर प्रतिबंध लगाए जाने की जानकारी दी गई है। साथ ही जनहित में इन दवाओं के क्रय-बिक्रय नहीं करने तथा चिकित्सीय परामर्श में इसे सम्मिलित नहीं करने का अनुरोध किया गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
एक अन्य आदेश सभी औषधि निरीक्षकों को जारी किए गए हैं, जिसमें उन्हें इन तीनों कफ सिरप पर प्रतिबंध की जानकारी देते हुए दवा दुकानों की सतत निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
औषधि निरीक्षकों को अभियान चलाकर दवा दुकानों का निरीक्षण करने तथा सैंपल जांच के लिए भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में बताया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य औषधालय में जांच में इन कफ सिरप में डिथेलाइन ग्लाइकाल की अधिक मात्रा की पुष्टि हुई है।
इधर, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में कुछ बच्चों की मौत की घटना के बाद ही राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय ने वाट्सएप मैसेज के माध्यम से भी सभी औषधि निरीक्षकों को अलर्ट कर दिया था।
इसके तहत कोल्ड्रिफ कफ सिरप के क्रय-बिक्रय पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे। सोमवार को इस संबंध में विधिवत आदेश जारी कर दिया गया।
इन कंपनी तथा बैच के कफ सिरप पर प्रतिबंध
- कोल्ड्रिफ : श्रीसन फार्मास्क्यूटिकल, कांचीपुरम, तमिलनाडु (बैच एसआर-13)
- रेसपीफ्रेश : रेडनेक्स फार्मास्क्यूटिकल, अहमदाबाद, गुजरात (आरओ1जीएल2523)
- रीलाइफ : शेप फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, राजकोट, गुजरात (एलएसएल25160)
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