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अदालत ने लगाया 27,500 रुपये अर्थदंड
जागरण संवाददाता, बस्ती। विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विनोद कुमार ने पांच वर्ष के बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 27,500 रुपये अर्थ दंड भी लगाया है। जुर्माना जमा ना करने पर तीन वर्ष पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
विशेष शासकीय अधिवक्ता अखिलेश कुमार दुबे ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के पांच वर्ष के बच्चे को 27 जून 2020 को थाना क्षेत्र के कैली गांव का संतोष कुमार उर्फ बोदर टाफी देने के बहाने बहला फुसला करके ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया।
बच्चा घर आकर अपने पिता से सारी बात बताया। पिता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ। बचाव पक्ष की तरफ से दलील दी गई की अरहर की खूंटी में टकराने से बालक को चोटें आईं थी।
न्यायाधीश ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया। डाक्टर ने भी अपने बयान में कहा था कि इस तरह की चोट अरहर की खूंटी से नहीं आ सकती है। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपित युवक को दोषी मानते हुए दोनों प्रकार के दंड से दंडित किया है। |
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