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गुजरात: गोहत्या मामले में तीन लोगों को उम्रकैद, 18 लाख रुपये का जुर्माना

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गोहत्या मामले में तीन को उम्रकैद



राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात के अमरेली शहर की सत्र अदालत ने गोहत्या के एक मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और उन पर 18 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि गुजरात में यह पहला मामला है, जब गोहत्या के एक मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) चंद्रेश मेहता ने बताया कि सत्र न्यायालय की न्यायाधीश रिजवाना बुखारी ने मंगलवार को अमरेली गोहत्या मामले में तीन आरोपियों - कासिम हाजी सोलंकी, सत्तार इस्माइल सोलंकी और अकरम हाजी सोलंकी को गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2017 की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
गोहत्या मामले में तीन को उम्रकैद

मामले के विवरण के अनुसार, 2023 में स्थानीय निवासी वनराज भाई मांजरिया ने पुलिस को अमरेली शहर में कुछ व्यक्तियों द्वारा गायों को पकड़कर उनका वध करने और गोमांस बेचने की सूचना दी।

सूचना के आधार पर पुलिस ने शहर के एक घर पर छापा मारा और मौके से 40 किलो गोमांस, गोकशी के लिए इस्तेमाल किए गए उपकरण और गोकशी के अंग बरामद किए। कासिम सोलंकी को तुरंत पकड़ लिया गया, जबकि दो अन्य आरोपित अकरम हाजी, और सत्तार इस्माइल सोलंकी भागने में कामयाब रहे और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
गुजरात में गोहत्या पर पहला आजीवन कारावास

मेहता ने बताया कि कोर्ट में पेश की गई दलीलों और सुबूतों के आधार पर जज ने तीनों को दोषी ठहराया। गौरतलब है कि गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 2011 में गोहत्या के खिलाफ एक सख्त कानून पारित किया था। बाद में 2017 में इस कानून में संशोधन किया गया और आजीवन कारावास का प्रविधान जोड़ा गया।

देश में पहली बार गोहत्या के दोषियों को आजीवन कारावास गुजरात सरकार ने फैसले की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है और राज् के उपमुख् मंत्री हर्ष संघवी ने इंटरनेट मीडिया पर पोस् कर दावा किया कि देश में पहली बार गोहत्या के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई।

यह केवल फैसला नहीं बल्कि एक संदेश है कि गोमाता, जो हमारी आस्था और संस्कृति की प्रतीक है, उनके साथ अन्याय करने वालों को छोडेंगे नहीं। संघवी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गोसंरक्षण के लिए ऐसा कानून लागू किया, जिसके चलते गोहत्या करने वालों को सजा दिलाकर न्याय का एक इतिहास रचा जा रहा है।

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