找回密码
 立即注册
搜索
查看: 734|回复: 0

मेरठ में तैनात थानाध्यक्ष पर अदालत ने लगाया 50 रुपये अर्थदंड...यह था मामला

[复制链接]

8万

主题

-651

回帖

26万

积分

论坛元老

积分
261546
发表于 昨天 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  



जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश खलीकुज्जमा ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर मेरठ के पल्लवपुरम थानाध्यक्ष को 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

बता दें कि परिवार न्यायालय ने वर्ष 2021 से विचाराधीन वाद के संबंध में 28 बार वारंटी और गैरजमानती वारंट जारी किए, लेकिन उन्हें तामील कराने के संबंध में थानाध्यक्ष द्वारा रिपोर्ट पेश नहीं की गई और न वे न्यायालय में पेश हुए। इस कारण थानाध्यक्ष पल्लवपुरम जनपद मेरठ के विरुद्ध अंतर्गत धारा 388 बीएनएसएस (पूर्व धारा 349 आइपीसी) के तहत प्रपत्र दाखिल किया गया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सात अगस्त को 2025 को थाना पल्लवपुरम से उपनिरीक्षक उपस्थित हुए तो उन्हें वाद की प्रतिलिपि दी गई। इसके बाद छह माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी थानाध्यक्ष उपस्थित नहीं हुए और न अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा। अदालत के आदेश की अवहेलना के चलते न्यायालय ने पल्लवपुरम थानाध्यक्ष को 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि की वसूली

थानाध्यक्ष पल्लवपुरम के वेतन से किए जाने के संबंध में एसएसपी मेरठ को पत्र भेजा जाएगा।
उधर, पल्लवपुरम थाने के वर्तमान थानाध्यक्ष रमेशचंद शर्मा से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, कई बार काल की और वाट्सएप पर मैसेज भी भेजा गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

相关帖子

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|usdt交易

GMT+8, 2025-11-27 03:26 , Processed in 0.123710 second(s), 24 queries .

Powered by usdt cosino! X3.5

© 2001-2025 Bitcoin Casino

快速回复 返回顶部 返回列表